अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए करें ई-दाखिल

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बीकानेर 18 अप्रेल।कंज्यूमर कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई बीकानेर द्वारा जागरूक उपभोक्ता सक्षम उपभोक्ता का आगाज जिलाध्यक्ष अरुण अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया आयोजित संगोष्ठी में भारत में ग्राहकों के हितों की रक्षा,अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और वस्तुओं,सेवाओं में कमी के खिलाफ 1986 के पुराने कानून की जगह नए कानून 2019 ने ले ली है जिसका मुख्य उद्वेश्य अनुचित व्यापार प्रथाओं, भ्रामक विज्ञापनों और वस्तुओं,सेवाओं की त्रुटियों से उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना है ये कहना है कंज्यूमर कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई के प्रदेश सचिव श्रेयांस बैद का वे आज शिवबाड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में इस दौरान उपस्थित छात्र छात्राओं को मुख्य वक्ता के तौर पर बैद ने कहा कि सुरक्षा,सूचना,चयन,सुनवाई,निवारण एवं उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार जैसे छ: अधिकार हर उपभोक्ताओं को मिले हुए हैं उपभोक्ता अपने वाद उपभोक्ता आयोग में दाखिल कर प्रतितोष पा सकते हैं वर्तमान कानून ई-कॉमर्स, टेली-शॉपिंग और मल्टी-लेवल मार्केटिंग को भी कवर करता है, जो इसे पहले से अधिक व्यापक बनाता है ई-दाखिल के तौर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1800-11-4000 या 1915 पर शिकायत दर्ज कर दोषपूर्ण उत्पाद से नुकसान होता है तो निर्माता या विक्रेता पर जुर्माना लगाया जा सकता है इस दौरान उन्होंने भ्रामक विज्ञापन,डार्क पैटर्न,भारतीय मानक ब्यूरो,लीगल मेट्रोलॉजी सहित अनेक वक्तव्य साझा किए ।संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी कार्यालय से लेखाकार सुनील मंडा ने कहा कि विभाग हर उपभोक्ताओं की रक्षा के साथ प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है।महासचिव ममता सिंह ने कहा कि देश में भर में उपभोक्ता जागरूकता यात्रा सीसीआई के तत्वाधान में निकाली गई है।जिला उपाध्यक्ष, एमपी अग्निहोत्री, बाबू सिंह भाटी, सचिव,विजय पंवार, विनय अग्रवाल, उपासना भाटिया, अलका भाटिया,प्रदेश कार्यसमिति सदस्य शांति रामावत,अखिल राजस्थान उपभोक्ता संगठन महासंघ की जिला प्रवक्ता कृष्णा माहेश्वरी,कार्यालय सचिव रफीक पठान इत्यादि में विचार रखे।सीसीआई के जिला अध्यक्ष अरुण अग्रवाल जी ने विद्यालय की प्राचार्य उर्वशी शर्मा जी और उनके स्टाफ का इस कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया

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