बीकानेर बार एसोसिएशन की साधारण सभा आयोजित,नियमित वकालत करने वाले अधिवक्ता ही एसोसिएशन के सदस्य व चुनाव में मतदान का प्रयोग कर सकेंगे

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बीकानेर दिनांक 18.11.2022 को न्यू कोर्ट बिल्डिंग परिसर में बीकानेर बार एसोसिएशन की साधारण सभा आयोजित की गई जिसमें अध्यक्ष सुरेंद्र पाल शर्मा एडवोकेट द्वारा बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय निर्णयों की पालना के बार काउंसिल ऑफ इंडिया व बार काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा निर्देशों की पालना में बीकानेर बार एसोसिएशन की साधारण सभा द्वारा सर्वसम्मति से अपने संविधान में निम्न संशोधन किए गए हैं। जिसके अनुसार अब बीकानेर न्यायिक क्षेत्र में के नियमित रूप से वकालत का व्यवसाय कर अपनी आजीविका चलाने वाले नियमित अधिवक्ता ही एसोसिएशन के सदस्य व चुनाव में मतदान का प्रयोग कर सकेंगे। इससे नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बार की चुनाव प्रक्रिया में मतदान में भाग नहीं ले सकेंगे। एक अधिवक्ता द्वारा एक ही बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान किया जा सकेगा।अध्यक्ष पद हेतु चुनाव में उम्मीदवारी 15 वर्ष का अनुभव व सचिव पद हेतु 10 वर्ष का अनुभव न्यूनतम अनिवार्य रहेगा। सभा में सभापति आर.के.दास गुप्ता एडवोकेट द्वारा प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन करवाया गया। साधारण सभा में बच्छराज कोठारी गणेश चौधरी, अजय कुमार, पुरोहित रवि कांत वर्मा,जगदीश शर्मा, ब्रज रतन व्यास,ओम भादाणी,किशन सांखला,संत नाथ योगी, सचिव हनुमान बिश्नोई,उपाध्यक्ष सुंदर बेनीवाल,अवनीश हर्ष,कोषाध्यक्ष राजेश रावत,रक्षपाल बिश्नोई,फूलचंद चौधरी,लालचंद सुथार, सुरेश गोस्वामी,सुरेंद्र कुमार पुरोहित, सुधीर श्रीमाली,रईस अहमद,राजेश श्रीवास्तव, बसंत व्यास, संजय खान मांगीलाल बिश्नोई,कुंदन व्यास सतपाल सहू,ओम प्रकाश जोशी,विजय पारीक,जितेंद्र बिश्नोई,जयचंद सारस्वत, संजय बिश्नोई, बद्री जानी,ओम शर्मा मुखराम, असलम हुसैन, वेद प्रकाश खीचड़, सुरेंद्र जैन ,राजू कोहरी, रोशन आरा व भारी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

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